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सपा नेता आजम खान को जमीन हड़पने के एक मामले में मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे; जाने कारण

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतदान खत्म होने के ठीक एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री और सपा सांसद आजम खां को राहत मिली है। मंगलवार को लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा उन्हें जमानत मिल गई। मगर फिर भी वो जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दो अन्य मामलों में फैसला सुरक्षित है।

आजम खां को जमानत देने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने दिया। आईपीसी की धारा 505 (2) में आजम खां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है।

कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को एक सरकारी जमीन हड़पने के मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बावजूद वह अभी भी सीतापुर की जेल में सलाखों के पीछे रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आजम खां बीते दो वर्षो से सीतापुर की जेल में ही बंद हैं