स्ट्रीट डॉग्स का खाने का अधिकार, लोगों को उन्हें खिलाने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को भोजन खिलाने और उनके इलाज के लिए गाइडलाइन्स जारी की है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स भी प्राणी है और उन्हें भी जीवित रहने का अधिकार है। सभी स्ट्रीट डॉग्स को खाना खाने का अधिकार है और लोगों को उन्हें खिलाने का अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि लोगों को अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहने की भी जरुरत है। और ये भी ध्यान रखने की जरुरत है की समाज के लोगों और दूसरे लोगों को इससे परेशानी और नुकसान न हो। स्ट्रीट डॉग्स को वहां खाना खिलाना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना कम होता हो।

अदालत ने प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे की कुत्तों को खाना खिलाने वालों को कोई परेशान न करे और माहौल खराब न हो।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जानवरों को कानून के तहत करुणा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। जानवर एक आतंरिक मूल्य के साथ संवेदनशील प्राणी है इसलिए ऐसे प्राणियों की सुरक्षा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनो सहित प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है।