जहांगीरपुरी में एमसीडी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

जहांगीरपुरी में जारी एमसीडी की कार्रवाई यानी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है बता दें कि इस बीच एमसीडी ने कहा है कि उनका प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगा।

जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने जहांगीरपुरी में हो रहे बुलडोजर एक्शन का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठाया था. इस याचिका में कोर्ट के दखल की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है. कोर्ट अब इस मामले को लेकर कल सुनवाई करेगा।


बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri Riot) में बीते शनिवार हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) के मौके पर हुए उपद्रव के मामले में अब बुलडोजर की एंट्री कराई गई थी।बीजेपी ने जहांगीरपुरी में हिंसा में लिप्त आरापियों के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने की मांग की थी। जिसके बाद अब भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने जहांगीरपुरी में बुधवार और बृहस्पतिवार को दो दिवसीय अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने का फैसला किया है। लेकिन मिडिया रिपोर्ट के अनुसार बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है

गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी जिसमें आठ पुलिस कर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गये। पुलिस के अनुसार, झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया।
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