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आजम खान कि जमानत को लोकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, मांगा योगी सरकार से जवाब

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन बाद में उनके वकील सफदर काजमी ने बताया कोर्ट ने 30 मई तक विवादित संपत्ति सौंपने की शर्त के साथ सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन वह आज़म जेल से बीते हफ्ते हुई एक अलग घटना के कारण बाहर नहीं आ पाएंगे।

आपको बता दें कि आजम खान (Azam Khan) 2 सालों से जेल में बंद हैं और उन पर 89 मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल कराने के लिए निर्देश दिये हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी।

भाषा के मुताबिक, पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि यह सब क्या है? उन्हें (आजम खान) जाने क्यों नहीं दिया गया। वह 2 साल से जेल में बंद हैं। एक या दो मामलों में ठीक है, लेकिन यह 89 मामलों में नहीं हो सकता है। जब भी उन्हें जमानत मिलती है, तो उनको फिर से किसी और प्रकरण में जेल भेज दिया जाता है। आप (सरकार) जवाब दाखिल करें।
आजम के वकील कपिल सिब्बल ने जताई आपत्ति

आजम खान (Azam Khan) के वकील वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि इस केस में गहराई से सुनवाई की जरूरत है। इससे पहले कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक मामले को छोड़कर उनको सारे मामलों में जब जमानत दी जा चुकी है, फिर ये न्याय का मजाक है। हम और कुछ भी नहीं कहेंगे।

आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन पर एक और मामला दर्ज हो गया, जिस वजह से वह रिहा नहीं किए जा सकेंगे। जब कोर्ट ने जमानत ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की तो यूपी सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि “हर केस अपने आप में अलग है और राज्य सरकार हलफनामे के जरिए कोर्ट को ये समझाना चाहती है”।