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सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश, कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजन को मुआवजा दे सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर आज अपना फैसला सुनाया। बता दें कि उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में मृतक के परिजनों को चार लाख का मुआवजा देने की मांग की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे। लेकिन कितनी रकम देनी है उसे मुआवजे को कोर्ट ने तय नहीं की है। कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

मृतक के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है। उसने यह आदेश दिया कि 6 हफ्ते के भीतर उसे राज्यों को निर्देश देना है। मुआवजे की रकम सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया को आसान करने का आदेश भी दिया।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की मांग सरकार से की गई थी। इस मामले पर पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताते हुए यह दलील दी थी कि इससे राज्यों का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। सरकार ने यह भी कहा था कि फिलहाल उसका ध्यान आर्थिक मुआवजा देने पर कम है। अभी उसका सबसे ज्यादा ध्यान कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे हैं बंदोबस्त और गरीबों के कल्याण पर है।