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शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हक प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर की गई आजीवन

केंद्र सरकार ने गुरुवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को सात साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है।

यह आदेश 2011 से इस परीक्षा को पास कर चुके सभी उम्मीदवारों पर लागू होगी। बता दें कि, शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को फिर से वैध/नया टीईटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा।

शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए विद्यालयों में बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र होने को लेकरजरूरी योग्यताओं में से एक है।राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि टीईटी राज्य सरकारें आयोजित करेंगी और टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता टीईटी उत्तीर्ण करने की तारीख से 7 वर्ष थी।