सड़क मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ट्रेलर में तीन डेक तक की अनुमति दी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ वाहनों तथा ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी है।
ट्रेलर का वाहन ढुलाई वाला हिस्सा चालक के केबिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम तीन तल हो सकते हैं और भार वाहन की संरचना, ड्राइवर के केबिन के ऊपर तक बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए।
इससे दुपहिया वाहनों की ढुलायी के लिए, परिवहन क्षमता 40-50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
इससे एक बार में बड़ी मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा, ऐसे में ना सिर्फ माल भाड़ा बचेगा, बल्कि भारी वाहनों में जलने वाले डीजल की मात्रा भी कम हो जाएगी।