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लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर खत्म होने वाला है इंतज़ार, भरी 10 लाख रूपये की जमानत राशी

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में जेल की सजा काट रहे राष्‍ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्टसे जमानत मिल चुकी है। इसके बाद आज रांची की सीबीआइ कोर्ट ने भी उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। अब लालू प्रसाद यादव कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं।

जेल की सजा के दौरान बीमार लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्‍ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्‍ली एम्‍स से डिस्‍चार्ज होकर लालू बेटी मीसा भारती के दिल्‍ली आवास पर जाएंगे। वहां से वे 30 अप्रैल की शाम तक पटना आ सकते हैं।

झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था। लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि बेल बॉन्ड भर दिया है। अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है। ये केस डोरंडा कोषागार (खजाने) से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। साल 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था।
इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई थी और 60 लाख का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के आधार पर उन्हें जमानत दी थी। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था।