सिंगापुर में ड्रग्स तस्करी में भारतीय मूल के 2 शख्स को मौत की सजा
भारतीय मूल के दो शख्स को सिंगापुर की सर्वोच्च अदालत ने सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। 2016 में इन दोनों को 1.34 किलो गांजा की तस्करी की साजिश का दोषी पाया गया था। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट में बात की जानकारी दी गई है। मलेशिया के 27 वर्षीय कमलनाथन मुनिअंडी और सिंगापुर के 52 वर्षीय चंद्रू सुब्रमणियम ने तस्करी में संलिप्तता और ड्रग्स के बारे में जानकारी होने से इनकार किया था।
शुक्रवार को कोर्ट ऑफ अपील ने केस में शामिल भारतीय मूल के एक तीसरे शख्स मलेशियाई नागरिक प्रविनाश चंद्रन की याचिका भी खारिज कर दी, जिसे 15 बेंत मारने और उम्रकैद की सजा दी गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पाया था कि 26 वर्षीय प्रविनाश ने केवल ड्रग्स पहुंचाने का काम किया था और प्रासीक्यूटर ने प्रमाणित किया था कि उसने मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों को बाधित करने में मदद की थी।
5 मार्च 2016 को चेकपॉइंट के जरिए कमलनाथन और प्रविनाश वुडलैंड्स सिंगापुर आए। जब वे करांजी एमआरटी रेल स्टेशन पर आए तो उस वक्त ड्रग्स उनके झोले में रख दिया गया। इसके बाद पास के एक कॉफी शॉप में दोनों गए जहां कमलनाथन ने सुरेन नाम के एक व्यक्ति को बुलाया। इसके बाद वे करांजी रोड गए जहां उन्होंने चंद्रू से मुलाकात हुई, जिसने उन्हें पैसे और खाली प्लास्टिक के बैग दिए। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।