नीरव मोदी की अपील को यूके के हाईकोर्ट ने किया खारिज, भारत प्रत्यर्पण का दिया आदेश
यूके के हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की अपील खारिज कर ₹14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के आरोपों का सामना करने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के अनुसार, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण ‘अन्यायपूर्ण’ या ‘अत्याचारपूर्ण’ नहीं होगा। नीरव मोदी फिलहाल वैंड्सवर्थ जेल (लंदन) में बंद है।
भगोड़े नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर अभी तक नीरव मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
हालांकि, बताया जा रहा है कि नीरव मोदी हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। 14 दिन के भीतर नीरव मोदी को वहां के सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा।