UPSC सिविल सर्विस परीक्षा: अतिरिक्त मौका देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
UPSC सिविल सर्विस परीक्षा में अंतिम प्रयास पूरा कर चुके प्रतियाशियों को अतिरिक्त मौका देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस फैसले का असर लगभग 2000 से ज्यादा प्रत्याशियों पर पड़ेगा। ऐसे प्रत्याशियों का कोरोना के चलते साल 2020 में अंतिम प्रयास पूरा हो चुका था।
इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि कोरोना में बीते साल के हालत को देखते हुए अंतिम प्रयास पूरा कर चुके अभियर्थियों को एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर केंद्र सरकार ने भी हामी जताई। लेकिन,केंद्र ने ये भी कहा कि ये अतिरिक्त मौका सिर्फ उन्हीं प्रतियाशियों को दिया जाना जो तय सीमा वर्ग के भीतर है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा इस साल के लिए आयु सीमा को एक बार के उपाय के रूप में हटा दिया जाए, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं है.
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि महामारी की स्थिति असाधारण थी और इनमें से कुछ उम्मीदवार आवश्यक सेवाओं में सेवारत थे. कुछ वास्तविक मामले भी हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता हर वर्ग के लिए एक बार की छूट मांग रहे हैं. केंद्र को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस बार हालात असाधारण रहे. अदालत इस नीतिगत मामले में सरकार को आदेश नहीं देना चाहती. अदालत ने केंद्र सरकार से मंगलवार को इसके बारे में बताने को कहा था और आज इस मामले पर फिर से सुनवाई की गई.
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