चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार, 15 या 16 को होगी सुनवाई
उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू करने पर लगी रोक हटाने के लिए राज्य सरकार फिर हाईकोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने के बाद सरकार का पूरा जोर रोक हटाने पर है, ताकि यात्रा को शुरू किया जा सके।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान के सामने सरकार ने मौखिक रूप से रोक हटाने की याचना की है। कोर्ट ने सरकार की याचना को स्वीकार करते हुए 15 या 16 सितंबर को मामले में सुनवाई का निर्णय लिया है।
इसी साल जून में हाईकोर्ट ने कोविड से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अधूरी तैयारियां, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के आधार पर यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिस पर सुनवाई नहीं हुई थी।
इधर चारधाम की यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों व व्यापारियों ने यात्रा खोलने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। जब दबाव बढ़ा तो सरकार ने रोक हटाने के लिए विचार किया, जिसके बाद एसएसपी वापस ली गई।
शुक्रवार को सीएससी रावत की ओर से इस मामले को बताया गया। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए इसे सुनवाई के लिए 15 अथवा 16 सितंबर के लिए नियत कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नैनीताल में साफ कहा था कि यात्रा खोलने को लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी।