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क्या अब घर के किराए पर भी देना होगा 18 फीसदी जीएसटी!

क्या आपके घर के किराया में जीएसटी की वजह से इजाफा होने जा रहा है. शुक्रवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो इसी बात का दावा किया जा रहा था।

इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जिन वस्तुओं पर टैक्स को लगाया गया है, उसमें अब आपके घर का किराया भी शामिल होने जा रहा है।

सरकार ने उन रिपोर्ट्स के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें कहा गया कि किराएदारों को मकान के रेंट पर 18% जीएसटी देना होगा। सरकार ने कहा, “अगर किराएदार रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बिज़नेस के लिए करता है तभी उस पर टैक्स लगेगा।” बकौल सरकार, निजी इस्तेमाल या रहने के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर देने पर जीएसटी नहीं देना होगा।

सरकार ने साफ किया कि किसी रेजिडेंशियल यूनिट पर जीएसटी केवल तभी लगत है, जब इसे किसी बिजनेस यूनिट द्वारा किराए पर लिया जाता है।

यदि किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा इसे पर्सनल इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया जाता है, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना होता है।

यदि किसी फर्म का प्रोपराइटर या पार्टनर भी अपने निजी इस्तेमाल के लिए कोई घर किराए पर लेता है, तो उसे कोई जीएसटी नहीं देना होगा।