भाजपा मुख्यालय में निर्माण कार्य रोकने के लिए आदेश, एजेंसी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में काम बंद करने का नोटिस जारी किया और शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर निर्माण और विध्वंस कार्य पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए निजी फर्म लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि मंत्री जब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक निर्माण स्थल का निरीक्षण कर लौट रहे थे तब उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बने भाजपा मुख्यालय में निर्माण कार्य देखा। राय ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों का कहना है कि कार्य भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय से संबंधित है। यह सीएक्यूएम के आदेशों का उल्लंघन है। हमने वहां पर काम रोकने का आदेश जारी कर निर्माण एजेंसी ‘लार्सन एंड टुब्रो’ पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।’’
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिये 2021 में बनाए गए वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शनिवार को अधिकारियों को आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण तीन के तहत पाबंदियों को तुरंत लागू करें।
पहली बार 2017 में लागू किया गया ‘ग्रेप’ स्थिति की गंभीरता के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी उपायों का एक सेट है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को चार विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किया गया है- स्टेज 1 – खराब (वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 201-300); चरण 2 – बहुत खराब (एक्यूआई 301-400); चरण 3 – गंभीर (एक्यूआई 401-450); और चरण 4 – अति गंभीर (एक्यूआई 450 से अधिक)|