मुंबई पुलिस की ओर से 15 दिनों का अलर्ट, धारा 144 के साथ नई गाइडलाइंस जारी
मुंबई शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चिंताओं और खतरों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने 15 दिनों का अलर्ट जारी किया है। इन पंद्रह दिनों में शहर में सीआरपीसी की धारा 144 (जमावबंदी) लागू रहेगी। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। भारत की आर्थिक राजधानी होने की वजह से मुंबई हमेशा ही आतंकियों का टारगेट रही है। इस बार अलग-अलग सूत्रों से आतंकी हमले, दंगे भड़काने, अशांति फैलाने की साजिशों के कुछ इनपुट्स मिले हैं। इसीलिए मुंबई पुलिस ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए यह अलर्ट जारी किया है।
यह आदेश 1 नवंबर 2022 की दोपहर 12 बजे के बाद से लागू होगा और 15 नवंबर की रात 12 बजे तक चलेगा। यह आदेश 15 दिनों के लिए लागू किया जा रहा है। लेकिन अगर खतरे की आशंका कायम रही तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
मुंबई पुलिस ने नहीं किया खतरों का खुलासा, लेकिन लगा दी 144 की धारा
इन 15 दिनों में मुंबई शहर पर ऐसे कौन से खतरे मंडरा रहे हैं, मुंबई पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है। लेकिन खतरों से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई पुलिस की ओर से यही बताया गया है कि यह आदेश कानून-व्यवस्था को सही रखने के लिए और संभावित खतरों की आशंकाओं को देखते हुए लागू किया गया है।
5 से ज्यादा जमा नहीं हों एक जगह पर, ना ही बजें डीजे और लाउडस्पीकर
मुंबई पुलिस के आदेश के मुताबिक एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को जमा होने पर रोक होगी। इन 15 दिनों में किसी भी तरह की सभा का आयोजन या रैली की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर और डीजे पर भी पाबंदी होगी।