AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को नहीं मिली बेल, कोर्ट ने 4 दिन की एसीबी कस्टडी में भेजा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को शनिवार को चार दिन की एसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति में गड़बड़ी करने का आरोप है। अब चार दिन बाद ही उनकी जमानत पर सुनवाई होगी।
दिल्ली एसीबी ने भ्रष्टाचार के एक मामले में शुक्रवार को ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान को 8 घंटे चली पूछताथ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एसीबी दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।
एसीबी ने शुक्रवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 24 लाख रुपये कैश और दो बिना लाइसेंस वाले हथियार बरामद किए थे।
दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान को दो साल पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें पूछताछ के लिए गुरुवार को नोटिस भेजा था।
बता दें कि, एसीबी ने उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने का अनुरोध किया था। एसीबी ने पत्र में दावा किया था कि खान ने अपने खिलाफ मामले में गवाहों को धमकाकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है।