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नाबालिक छात्रा से शादी कर उसे गर्भवती करने का आरोप, पति समेत चार पर मुकदमा दर्ज

तमिलनाडु के त्रिची जिले में 11 वीं की छात्रा के साथ जबरन शादी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, इस घटना का पता तब चला जब छात्रा चार महीने की प्रेग्नेंट हो गई। मामले में बाल विवाह का केस दर्ज करते हुए पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, मामले में शिकायत त्रिची जिले के बाल कल्याण समिति के अधिकारी मोहन ने दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान जोसफीन फिलोमाइन, धर्मराज, महेश, धर्मराज की पत्नी और धर्मराज के पुत्र संजीवराज के रूप में किया गया है, जिसने नाबालिग छात्रा से विवाह किया था।

शिकायत के मुताबिक, पीड़िता अम्मापेट्टई के एक सरकारी स्कूल में 11वीं की छात्रा थी और उसकी मंजूरी के बगैर उसकी शादी संजीवराज से कर दी गई थी। थिरुवेरुम्बुर स्थित महिला पुलिस स्टेशन में 5 (I), 5 (j), (ii), 6, 16, 17 POCSO अधिनियम और 9, 10 बाल विवाह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, पीड़िता को त्रिची स्थित सोंथम स्थित उसके घर भेज दिया गया है।