मंगलवार, मार्च 28, 2023

MBBS में नहीं मिलेगा अनगिनित फैसला, जानिए हाइकोर्ट का क्या दिया फैसला

एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे या नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक आवश्यक निर्देश। NEET क्लियर करने का मतलब यह नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि एमबीबीएस में प्रवेश के बाद भी आपको अच्छा प्रदर्शन बनाए रखना होता है। एमबीबीएस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आप जितने अवसर चाहेंगे उतने अवसर आपको नहीं मिलेंगे।

इसके लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नए नियम बनाए हैं, जो सभी पर लागू होंगे। मेडिकल छात्रों के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एनएमसी की नई गाइडलाइंस को बरकरार रखा है और छात्रों के आवेदन को खारिज कर दिया है.

याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- ‘मेडिकल एक नेक पेशा है और डॉक्टर बड़े पैमाने पर आम लोगों को सेवाएं देते हैं. इसलिए ऐसे नियम होने चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि केवल वे ही चिकित्सा पेशेवर बनें जो योग्य हैं और चिकित्सा पेशेवर बनने के इच्छुक हैं।’

क्या मामला था

एमबीबीएस के कई छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के अन्य अवसर दिए जाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। क्योंकि एमबीबीएस परीक्षा में प्रयासों की संख्या सीमित नहीं होने पर उन्होंने प्रवेश लिया। इन छात्रों का तर्क था कि एनएमसी का नियम उनके मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद आया था, इसलिए यह उन पर लागू नहीं होना चाहिए।

दरअसल, ये छात्र 4 बार में भी एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा पास नहीं कर सके। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए नियमों के तहत परीक्षा देने से रोक दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी. बेंच ने कहा कि आयोग के नियम मनमाने नहीं हैं। उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह जितनी बार चाहे उतनी बार परीक्षा दे।

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