ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, केस को बताया सुनने योग्य
ज्ञानवापी परिसर में विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से पूजा का अधिकार देने के लिए दायर की गई याचिका पर कोर्ट फैसला आ गया है. कोर्ट ने माना कि मामला ‘सुनने योग्य है’ इसलिए इसपर सुनवाई होनी चाहिए. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से आग्रह किया था कि हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया. मामले की सुनवाई 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र पांडे की अदालत ने की थी. उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी: हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी, वाराणसी pic.twitter.com/ofFLoISbQ3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2022
कोर्ट ने कहा कि पूजा के मांग पर आगे सुनवाई होगी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है.
पूजा अधिकार को लेकर दायर की गई थी याचिका
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिली शिवलिंग नुमा आकृति के बाद हिंदू पक्ष की ओर से पूजा अर्चना के लिए याचिका दायर की गई थी. कोर्ट को यह तय करना था कि इस विषय पर सुनवाई हो सकती है या नहीं.
इससे पहले 8 नवंबर को मामले की सुनवाई शुरू हुई जिसे कोर्ट ने 14 नवंबर तक स्थगित कर दिया था. 14 नवंबर को कोर्ट ने दोबारा इस मामले पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था.