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रूपेश हत्याकांड में न्यायालय का बड़ा आदेश, सरस्वती विसर्जन के दौरान मॉब लॉन्चिंग में हुई थी मौत

झारखंड के रूपेश हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने केस सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। रूपेश के माँ के द्वारा न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके यह माँग किया गया था कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। दरअसल, फरवरी माह में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान मॉब लॉन्चिंग करके मार दिया गया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद भाजपा नेताओं ने न्यायालय का आभार जताया है।

देवघर से सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने रूपेश हत्याकांड में सीबीआई जाँच का आदेश देने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, “फ़रवरी 2022 में सरस्वती पूजा के दौरान रुपेश पांडेय की निर्मम हत्या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कर दी थी। झारखंड सरकार अपराधियों तथा उनके पीछे की मंशा को बचाने का प्रयास कर रही थी। आज माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने न्याय किया। केस अब CBI देखेगी।”

झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने भी न्यायालय के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, “बरही में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए छात्र रूपेश पांडेय के न्याय के लिए झारखंड भाजपा शुरू से साथ खड़ी है। राज्य सरकार के द्वारा अपराधियों को बचाने की कोशिशों और जाँच के नाम पर लीपापोती किसी से छिपी नहीं है। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने पर माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार।