Delhi: सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पाए जाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के पॉज़िटिविटी रेट में बढ़ोतरी के मद्देनज़र सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा वहीं अगर कोई प्राइवेट कार में साथ में यात्रा कर रहे हैं तो मास्क की जरूरत नहीं होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली में कोविड19 के कारण अगस्त में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जुलाई के आखिरी 10 दिन में कोरोना वायरस ने 14 लोगों की जान ली थी। यानी महामारी के कारण मौत होने के मामले में करीब तिगुनी बढ़ोतरी हुई है।
#COVID19 | GoVt of Delhi makes wearing of face mask/cover in all public places mandatory; a fine of Rs 500 will be imposed on violators.
The fine under this provision of the notification will not be applicable to persons travelling together in private four-wheeler vehicles. pic.twitter.com/sCUHspkQ1e
— ANI (@ANI) August 11, 2022
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में एक अगस्त को दो, दो अगस्त को तीन, तीन अगस्त को पांच, चार अगस्त को चार, पांच अगस्त को दो, छह अगस्त को एक, सात अगस्त को दो, आठ अगस्त को छह, नौ अगस्त को सात और 10 अगस्त को आठ मौतें दर्ज की गईं।
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक हफ्ते में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। संक्रमण के कारण होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं।
हालांकि विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण के कारण उन्हीं लोगों की जान जा रही है जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं या कैंसर, टीबी या दूसरी गंभीर बीमारी है।