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रामदेव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए ने पहले ही राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कर चुका है मांग

डॉक्टरों पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के कर्ताधर्ता रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है। हाईकोर्ट में दायर अर्जी में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव पर पतंजलि कंपनी की कोरोनिल को कोरोना वायरस की दवा बताकर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। और डॉक्टरों को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। एसोसिशन ने कोर्ट से रामदेव को कोरोनिल दवा के झूठे प्रचार और डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह के बयान देने से रोकने की मांग की है।

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के वकील राजीव दत्ता ने कहा है, “रामदेव के बयान वैज्ञानिक सोच से परे हैं और डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अर्जी में कहा गया है कि ये डॉक्टरों के नागरिक अधिकारों पर भी हमला है। उनके बयानों से डॉक्टर आहत हुए हैं।”

रामदेव ने हाल ही में एलोपैथी को बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐलोपैथी की वजह से ही कोरोना संक्रमण में ज्यादा मौतें हुई हैं। रामदेव बिना किसी प्रमाण के पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट का प्रचार भी लगातार कोरोना की दवा के रूप में कर रहे है। वहीं डीएमए ने पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट के प्रचार पर रोक की भी मांग की है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज करा चुकी है। उसने दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी और महामारी एक्ट, आपदा एक्ट और राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की।