दिशा रवि ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, कहा “निजी चैट लीक ना करे दिल्ली पुलिस”
टूलकिट मामले में गिरफ्तार हुई पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाई में दायर याचिका में कहा है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को आदेश दे उनकी निजी चैट को किसी तीसरे पक्ष से साझा नहीं किया जाए। अधिवक्ता अभिनय शेखरी, संजना श्रीकुमार, वृंदा भंडारी के माध्यम से दिशा रवि ने कहा है कि कोर्ट उक्त बातों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दे और मीडिया को भी उनकी निजी चैट को साझा करने से रोका जाए। मालूम हो कि दिशा रवि के आवेदन पर निचली अदालत ने उन्हें वकील करने, अपने परिजनों से बात करने, गर्म कपड़े, किताब व घर का खाना खाने की अनुमति दी थी।
दिशा को टूलकिट मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया था, और उन्हें 5 दिनों की पुलिस रिमांड में रखने को कहा गया था। दिशा ने हिरासत में उक्त सामान देने की मांग करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इसके अलावा टूलकिट मामले में एफआइआर, रिमांड एप्लिकेशन और अरेस्ट मेमो दिशा को उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी।
आपको बता दे कि 21 वर्षीय दिशा रवि को किसान आंदोलन को लेकर टूलकिट सम्पादित करने और साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने दिशा को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ने के लिए टूलकिट के खालिस्तान समर्थ रचनाकारों के खिलाफ एक एफआइआर दर्ज की थी।