नोयडा प्राधिकरण ने प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर लगाए 10 प्रतिबंध, स्कूलों के लिए भी आदेश जारी
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोयडा प्राधिकरण ने कई अहम फैसले लिए गए है। नोयडा प्राधिकरण की सीओ ऋतु महेश्वरी के नेतृत्व में गुरुवार को एक हाई लेवल बैठक किया गया। इस मीटिंग 10 पाबंदियों को लगाने का फैसला लिया गया है।
जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि मैकेनिकल स्विमिंग में धूल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बिल्डर साइट्स पर एन्टी स्मोग गन लगाने का आदेश दिया गया है। वहीं, अगर कोई निर्माण कार्य कर रहा है तो उसे डस्ट एप्प पर रजिस्टर करवाना होगा। साथ ही निर्माण कार्य में उपयोग में आने वाले सामानों को ढक कर रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने खुले में आग जालने पर पाबंदी लगाई है। कूड़ा और घास पत्तो के अलावा बड़े होटलों में तंदूर जालने पर भी रोक लगा दिया है। अगर कोई इसका उलंघन करता है तो उसपर ठोस करवाई किया जाएगा। प्रशासन ने सभी प्रकार के डीजल इंजन और जेनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया है।
प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर भी प्रशासन के द्वारा लगातार कदम उठाया जा रहा है। जिला प्रशासन को फायर डिपार्टमेंट के द्वारा पाँच फायर टेंडर उपलब्ध करवाया गया है। इसका इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों में छिड़काव के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 90 स्प्रिंकल टैंकर और 40 स्मोग गन काम पर लगाये गए है। विद्यालयों में आउटडोर गतिविधियों पर भी रोक लगा दिया है। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि आईटीएमस यानि इंटिग्रेटेड ट्रैफ़िक मैनजमेंट सिस्टम के जरिए पॉल्यूशन के इंडेक्स की जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अलग-अलग जगहों पर सेंसर लगाए गए हैं जो क्वालिटी इंडेक्स बताएंगे।