पूर्व प्रधानमंत्री के 6 हत्यारों को मिली रिहाई, कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले से जताई असहमति
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या में 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। एक अन्य दोषी पेरारिवलन को 18 मई को ही रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अन्य हत्यारों को मुक्त करने का SC का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। बता दें, 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले ये 6 लोग आजीवन कारावास का सज़ा काट रहा था।
Statement by Shri @Jairam_Ramesh, AICC Gen. Sec. Incharge Communications on the release of the assassins of Former Prime Minister of India Shri Rajiv Gandhi. pic.twitter.com/fM1LQIe2ub
— Congress (@INCIndia) November 11, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड में राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने के आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर इनपर अन्य कोई मामला नहीं है तो इन्हें रिहा किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। दोषियों के वक़ील ने कोर्ट के फैसले बारे में बताते हुए कहा कि पेरारिवलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में अन्य 6 दोषियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है।
पेरारिवलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अन्य 6 दोषियों(पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में) को भी SC ने रिहा कर दिया है: दोषियों के वकील, दिल्ली
पेरारिवलन को SC ने 18 मई को पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या के मामले में रिहा कर दिया था। pic.twitter.com/23VDRVMY0C
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2022
कांग्रेस ने इस फैसले से असहमति जताई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक चिट्ठी जारी करके कोर्ट के फैसले पर लिखा, “पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अन्य हत्यारों को मुक्त करने का SC का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि SC ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया।” वहीं, 6 दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन के रिहाई के आदेश आते ही उनके आवास के बाहर समर्थकों के द्वारा जमकर आतिशबाजी करके और मिठाई बाँट जश्न मनाया गया।
#WATCH तमिलनाडु: नलिनी श्रीहरन जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों में से एक थी। उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है। वेल्लोर में उनके आवास के पास उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़ें और मिठाइयों का वितरण किया। pic.twitter.com/Ce8r0FU4DQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2022