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सत्येंद्र जैन को कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगा झटका

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत से जमानत नहीं मिली मनी। इस मामले में अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है।

बता दें कि दिल्ली के स्वास्थय मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन 14 दिनों न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद हैं। ईडी ने उन पर दावा किया गया था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपये कैश और आभूषण बरामद किया गया थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की है। जिसके बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत जैन को गिरफ्तार किया था।


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ईडी का दावा है कि तब छापेमारी के दौरान जैन के सहयोगी प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला है, इसके अलावा एक अन्य सहयोगी वैभव जैन के यहां के यहां भी 41.5 लाख कैश और 133 सोने के सिक्के ज़ब्त किये गए हैं। जबकि जीएस मथारू के यहां 20 लाख रुपये कैश मिला है।

वहीं ईडी ने छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, साथ ही कुल 2.85 करोड़ रुपये नकद और 133 सोने के सिक्के मिले हैं, जिनका वजन 1.80 किलो के करीब है, जिनके स्रोर्स के बारे में ईडी को कोई जानकारी नहीं दी गई।

आपको बता दें कि दिल्ली की विशेष अदालत में न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।