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कोरोना से मरने वालों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने  केंद्र को भेजा नोटिस

कोरोना महामारी की दूसरी लहर से मची तबाही के बीच संक्रमण से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत की सही वजह दर्ज की जानी चाहिए, ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके। कोर्ट ने आज केंद्र को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया।

बता दें कि पिछले साल सभी राज्यों को केंद्र ने कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया है। इस पर जस्टिस अशोक भूषण और एम आर शाह की बेंच ने पूछा कि क्या किसी राज्य ने अपनी तरफ से ऐसा मुआवजा दिया है? वकील ने कहा कि ऐसा किसी राज्य ने नहीं किया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा, “अस्पताल से मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। न उनका पोस्टमॉर्टम होता है, न डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि मृत्यु का कारण कोरोना था। ऐसे में अगर मुआवजे की योजना शुरू भी होती है तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे।” वकील ने कहा कि सभी राज्यों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की सही वजह दर्ज करें, ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना को मौत की वजह लिखने को लेकर सरकार की नीति और ICMR के निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा जाए। केंद्र यह भी बताए कि क्या वह राज्यों को कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के लिए कहेगा।


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